ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका ग्राह्य नहीं
सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल करे चुनाव याचिका
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 243ओ(बी) के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर केवल चुनाव याचिका ही दाखिल की जा सकती है। पुनर्मतगणना की मांग में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि याची चुनाव याचिका दाखिल करे और सक्षम अधिकारी उसे एक साल के भीतर तय करे। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कन्नौज जिले की फरिकापुर ग्राम पंचायत चुनाव गणना में धांधली के आरोप में दाखिल जाबिर की याचिका पर दिया है।
सरकार की तरफ से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गयी कि हाईकोर्ट को चुनाव याचिका सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। चुनाव में अनियमितता, पुनर्मतगणना आदि को लेकर केवल चुनाव याचिका ही दाखिल की जा सकती है। जिस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।