क्या हैं पाक के इरादे? मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद को नए मामले में 15 साल की सजा
लाहौर,मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को गुरुवार को पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने एक और आतंकी गतिविधि के लिए साढ़े 15 साल की सजा सुनाई है. लाहौर के आतंकवाद-रोधी न्यायालय (एटीसी) ने सईद पर 200,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया है. 70 वर्षीय सईद को पहले ही चार आतंकी वित्तपोषण मामलों में 21 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है.
अदालत ने बताया कि गुरुवार को लाहौर के एक आतंकवाद रोधी न्यायालय( एटीसी) ने जमात-उद-दावा के पांच नेताओं (जिसमें उसका प्रमुख हाफिज सईद भी शामिल है) को 15 साल की सजा सुनाई थी. अब, सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में पांच आतंकवादी वित्तपोषण मामलों में 36 साल से अधिक जेल में रहना होगा. ऐसी खबरें हैं कि सईद को जेल में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है.
सईद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी है, जिस पर अमेरिका ने इनाम भी रखा है, सईद को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्तपोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस साल उसे फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत ने दो आतंकी वित्तपोषण मामलों में 11 साल की जेल की सजा सुनाई थी. नवंबर में, सईद को आतंकवाद निरोधी अदालत ने दो और आतंकी वित्तपोषण मामलों में एक और 10 साल की सजा सुनाई थी.
गुरुवार को अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए अन्य चार JuD नेताओं में हाफिज अब्दुस सलाम, जफर इकबाल, JuD प्रवक्ता याहया मुजाहिद और मुहम्मद अशरफ हैं. सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है. एटीसी ने सईद के बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को भी इस मामले में छह महीने की कैद की सजा सुनाई और उस पर भी जुर्माना लगाया.
बता दें कि JuD नेताओं के खिलाफ CTD द्वारा कुल 41 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 28 का फैसला किया गया है, जबकि बाकी एटीसी अदालतों में लंबित हैं. सईद के खिलाफ अब तक पांच मामले तय किए गए हैं.