उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम से हिन्दू बनी महिला की सुरक्षा के लिए एसएसपी मेरठ को दिया आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को मुस्लिम धर्म से हिंदू बनकर शादी करने वाली यती उर्फ कहकशा की जीवन की सुरक्षा करने और स्थानीय पुलिस को उसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि याची के पिता या परिवार वाले, उनके मित्र कोई भी इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा शारीरिक रूप से क्षति न पहुंचाने पाएं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची के पिता को नोटिस जारी करके सीजेएम से नोटिस प्राप्त होने की रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने यती की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनकर शादी करने वाली यती के मामले में राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

याची यती का कहना है कि वह जन्म से मुस्लिम है। लेकिन, उसकी आस्था हिंदू धर्म में है। इसी कारण उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी है और अखबार में प्रकाशित भी कराया है।

याची का कहना है कि वह बालिग है। अपनी मर्जी से 16 अप्रैल, 2021 को हिंदू रीति से शादी की है। वह अपने पति के साथ रह रही है। लेकिन, उसके पिता व परिवार वाले नाराज हैं। वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने इचौली थाना की पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, परंतु सुरक्षा नहीं मिली है। इस पर हाई कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि याची को सुरक्षा दें और देखें कि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाने पाए।

 

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