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किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली-  फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अश्लील फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  इसी मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और माडल पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई थी।

अस्वीकार करता हूँ ,जेड श्रेणी की सुरक्षा,

कोर्ट में न्यायधीश विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने बाम्बे हाईकोर्ट के 25 नवंबर, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली चोपड़ा द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया है। बाम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री की अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अभिनेत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

चोपड़ा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सुनील फर्नांडीस ने पीठ के समक्ष दलील दी कि मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तारी से राहत दी गई है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि चोपड़ा लगभग नौ महीने से अंतरिम जमानत पर थीं और ऐसा एक भी वाक्या नहीं है,

जब उन्होंने पहले दी गई अंतरिम जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने की कोशिश की हो। साथ ही याचिका में कहा गया था कि, FIR में अभिनेत्री के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उन्होंने कथित तौर पर अश्लील वीडियो में काम किया है जो कुछ वेबसाइटों पर मौजूद है।

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