अपराधदिल्लीराज्य

लेकिन पुलिस ने बाइज्जत छोड़ दिया !!

नई दिल्ली-  अपनी तरह की इस हैरतअंगेज घटना में एक महिला ने अपने पति की हथौड़े से मारकर हत्या (Killed) कर दी. इसके बाद उन्होंने सभी मुहल्ले वालों को बुलाकर इसकी सूचना भी दी. इसके बाद पुलिस (police) आई और महिला को गिरफ्तार कर ले गई लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आ गया और महिला को बाइज्जत रिहा कर दिया. जी हां, ये घटना तमिलनाडु की है. तमिलनाडु पुलिस ने अपनी तरह की इस पहली घटना में 41 साल की महिला को भारतीय अपराध संहिता (IPC) की धारा 100 के तहत आत्मरक्षा  के अधिकार के तहत छोड़ दिया. आईपीसी की धारा 100 के तहत किसी को भी अपने शरीर की रक्षा के लिए आत्मरक्षा का अधिकार है.

पुलिस ने जांच में पाया कि महिला ने अपनी आत्मरक्षा में अपने पति का कत्ल किया है, इसलिए गिरफ्तारी के तुरंत बाद महिला को रिहा कर दिया गया. दरअसल, महिला और उनकी 20 वर्षीय बेटी पति के साथ रहती थी. जब यह घटना घटी उस वक्त महिला का पति नशे में धुत था. वह अक्सर शराब पीकर महिला के साथ मारपीट करता था. शराब खरीदने के लिए वह महिला से पैसा मांगता रहता था और नहीं देने पर वह अक्सर मारपीट और अभद्रता करता था.

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बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश – गुरुवार की रात नशे में धुत महिला का पति घर आया और 20 साल की अपनी ही बेटी के साथ यौन शोषण करने की कोशिश करने लगा. जब महिला ने उसे रोकने की कोशिश की तो पति ने उस पर हमला कर दिया. अपनी और अपनी बेटी की रक्षा करने की कोशिश में महिला ने अपने पति के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया. पति की वहीं मौत हो गई. इसके बाद महिला ने पड़ोसी को इस बात की सूचना दे दी. पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया.

धारा 302 धारा 100 में बदल गई – चूंकि महिला के पति की मौके पर ही मौत हो गई, इसलिए पुलिस ने महिला और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ हुई. पूछताछ के दौरान पुलिस ने पाया कि महिला ने अपने पति का खून अपनी आत्मरक्षा में किया है. इसके बाद पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आ गया. पहले पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद पुलिस ने इसे बदलकर 100 कर दिया. सूत्रों के मुताबिक इस धारा के तहत अब महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी. पुलिस अपनी रिपोर्ट अब कोर्ट को सौंपेगी.

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