अंतराष्ट्रीय

हवाई जहाज में पैसेंजर के ऊपर गिरी खौलती चाय,कोर्ट ने एयरलाइंस पर लगाया 58 लाख का जुर्माना

डबलिन: फ्लाइट में हुई एक घटना के लिए आयरलैंड निवासी युवक को भारी-भरकम हर्जाना मिला है. कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए टर्किश एयरलाइंस को आदेश दिया है कि युवक को क्षतिपूर्ति के तौर पर 58 लाख रुपये दिए जाएं. इस टीनेज युवक की मां ने चार साल पहले हुए हादसे के लिए एयरलाइंस को दोषी ठहराते हुए उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने सोमवार को पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनने के बाद एयरलाइंस को आदेश दिया है कि युवक को लगी चोट के लिए उसे हर्जाना दिया जाए.

आयरलैंड निवासी एमरे कराक्या के साथ 2017 में डबलिन से इस्तानबुल जाने वाली फ्लाइट में दुर्घटना हुई थी. दरअसल, एमरे के दाएं पैर पर केबिन क्रू की एक सदस्य ने गलती से खौलती चाय गिरा दी थी, जिससे उसके पैर पर दाग बन गया. जब यह हादसा हुआ, उस वक्त पीड़ित की उम्र 13 साल थी. दुर्घटना के बारे में पता चलने पर लड़के की मां के टर्किश एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज किया था. एमरे की मां ने अदालत को बताया कि उनके बेटे को इस हादसे में गंभीर मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ा.

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित की मां ने कहा कि एमरे का पैर चाय गिरने के चलते बुरी तरह झुलस गया था और उनके बेटे के जख्म ठीक होने में तीन से चार हफ्ते का समय लगा. हालांकि, इसके बावजूद पैर पर बना दाग नहीं गया. पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि एमरे की स्थिति बेहद खराब थी, उसे प्लास्टिक सर्जन के पास ले कर जाना पड़ा था.
सभी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट जज ने एयरलाइंस को आदेश दिया एमरे की इंजरी के चलते उसे 56 हजार पाउंड्स यानी लगभग 58 लाख रुपये की धनराशि प्रदान करे. 2019 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्पष्ट किया था कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 17 के तहत विमान में लगने वाली किसी भी चोट के लिए एयरलाइंस जिम्मेदार हैं. एयरलाइंस केवल उसी स्थिति में बच सकती हैं, जब वे यह साबित कर पाएं कि चोट यात्री की गलती की वजह लगी. इसी के आधार पर जज ने पीड़ित युवक के पक्ष में फैसला सुनाया.

 

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