सुनहरा मौका ,कोरोना में गई जॉब तो ऐसे करें आवेदन
देश में कोरोना महामारी के संकट की वजह से बीते साल 2020 में नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राहत दी है। सरकार की तरफ से मार्च 2020 के बाद से दिसंबर 2020 तक जिन लोगों ने नौकरी गंवाई है उनको 40 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई है। बता दें, ये मदद कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से पंजीकृत कामगारों को 50 प्रतिशत बेरोजगारी लाभ के रूप में दी गई है।
योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया – कर्मचारी राज्य बीमा निगम में इंश्योरेंस कमिश्नर, रेवेन्यू एंड बेनिफिट, एम के शर्मा ने बताया कि बीते साल कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। जिसे देखते हुए श्रम मंत्रालय की तरफ से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई थी। जिसके चलते दिसंबर 2020 तक इस योजना में देशभर से आवेदन आए हैं। इनमें से 55 हजार लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। साथ ही इन लोगों को तीन महीने तक सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा भी दिया जा रहा है। जानकारी देते हुए एम के शर्मा कहते हैं कि सरकार की तरफ से इसके नियम बदलने और मिलने वाले लाभ की राशि बढ़ाकर सैलरी का 50 फीसदी करने के बाद बेरोजगार हुए लोगों का अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। करीब 1500 आवेदन रोजाना आ रहे हैं। चूंकि अभी इस योजना को जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
बेराजगार व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते – 6 महीने तक और इसमें आवेदन करने का मौका लोगों के पास है। और इसके साथ ही इस योजना के लिए नियमों में भी ढिलाई दी गई है। जिससे बिना एम्पलॉयर की मंजूरी लिए भी कोई भी बेराजगार व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।आपको बता दें कि देश में महामारी कोरोना की वजह से हजारों लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। जिसे देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन ईएसआईसी के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू की गई। सरकार की इस योजना के तहत ईएसआईसी के तहत लाभ पाने वाले वे सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं। देशभर में ईएसआईसी के तहत लाभार्थियों की संख्या साढ़े तीन करोड़ है। जिनमें से कुछ लोगों की कोरोना और लॉकडाउन के दौरान नौकरियां चली गई थीं या कंपनियां बंद हो गई थीं।
आवेदन के लिए ये करें – ध्यान दीजे कि अगर आपकी नौकरी भी कोरोना काल के दौरान चली गई थी और नौकरी जाने तक आप वेतन में से ईएसआईसी कटवाते थे तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल तक नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। वहीं पीड़ित व्यक्ति को क्लेम नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा। और इसके लिए क्लेम फॉर्म को सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। फिर इसके साथ ही ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएगा। इसमें व्यक्ति की पहचान करने के लिए आधार का इस्तेमाल होगा।