झारखंड कैबिनेट ने वेतनमान और सेवाशर्त में संशोधन की स्वीकृति दी;
रांची. झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और पदाधिकारियों को यूजीसी पैकेज के अनुरूप छटा पुनरीक्षित वेतनमान और सेवाशर्त में संशोधन की स्वीकृति दी. वहीं, राज्य के विश्वविद्यालय व अंगीभूत कॉलेजों ( घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर ) के सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों (1 दिसंबर 2004 के पूर्व नियुक्त) को सातवें सीपीसी के तहत पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन-परिवारिक पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2021 से देने की स्वीकृति दी गई.
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी प्रवधान के अंतर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में पीएचडी-एमफील उपाधि पाने पर वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला महापॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान देने की मंजूरी दी गई.पुनरीक्षित वेतनमान एक जनवरी 2016 के प्रभाव से दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 5 किलो खाद्यान्न प्रति लाभुक हर माह मुक्त वितरित करने किया जाएगा. इसमें खाद्यान्न के परिवहन से लेकर वितरण के काम में 113.40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसकी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. एशियन डेवलपमेंट बैंक संशोधित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 8847.72 लाखों रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति भेज-2 पैकेज सी परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. वहीं आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध को संघ का गठन होगा. आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.