main slideउत्तर प्रदेश

जानें क्‍या है हाईकोर्ट का आदेश, डि‍स्‍टेंस एजुकेशन से बीटीसी कर अब बन सकेंगे टीचर

लखनऊ. हाईकोर्ट ने डि‍स्‍टेंस एजुकेशन से दो वर्षीय विशिष्ट बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों को भारी राहत दी है। दो शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई कर उन्हें प्राइमरी स्‍कूलों में टीचर की भर्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के चलते हजारों ऐसे शिक्षामित्रों के लिए भी आवेदन करने का रास्ता खुल गया है।
कोर्ट ने ऑर्डर में क्‍या कहा
कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार को आदेश दिया कि शिक्षामित्रों को आवेदन करने दिया जाए और साथ ही उन्हें काउंसिलिंग भी कराई जाए। कोर्ट ने हालांकि आवेदनकर्ताओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अगली तारीख तक रोक लगा रखी है। कोर्ट ने सरकार को मामले में अपना जवाब पेश करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी।
कि‍सने दी थी याचि‍का
यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने अंजलि और दिनेश कुमार की ओर से दायर एक रिट याचिका पर पारित किया। याचियों के वकील अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना था कि राज्य सरकार ने प्राइमरी स्‍कूलों में 18 हजार 448 असि‍स्‍टेंट टीचर की भर्ती के लिए पि‍छले 25 और 28 जून को भर्तियां निकालकर आवेदन मंगाए हैं।
कि‍से दी गई थी चुनौती
आवेदन की शर्तों में डि‍स्‍टेंस एजुकेशन से बीटीसी करने वालों को आवेदन के अयोग्य करार दिया गया है। सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा गया कि उक्त प्रतिबंध यूपी बेसिक शिक्षा सेवा नियम 1981 के प्रतिकूल है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बतौर अंतरिम आदेश में याचियों को आवेदन करने की छूट दे दी है। मामले पर फाइनल ऑर्डर देने से पहले सरकार से डि‍टेल में जवाब मांगा गया है।

Show More

यह भी जरुर पढ़ें !

Back to top button