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ईदगाह और मस्जिद आदि स्थानों पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं: डीएम रमाकांत पांडे

बिजनौर ईदुल अजहा त्योहार जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए परंपरागत रूप से मनाया जाएगा तथा इस अवसर पर ईदगाह मस्जिद आदि स्थानों पर सामूहिक रूप से नमाज की अनुमति नहीं होगी ना ही किसी स्थान पर सामूहिक रूप से जानवरों की कुर्बानी की जाएगी और ना किसी भी नहीं परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी प्रतिबंधित जानवरों को छोड़कर पूर्व की भांति परंपरागत जानवरों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ईद उल अजहा त्योहार जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन एवं धारा 144 के नियमों का पालन करते हुए परंपरागत रूप से मनाया जाएगा तथा इस अवसर पर ईदगाह मस्जिद स्थानों पर सामूहिक रूप से नमाज की अनुमति नहीं होगी ना ही किसी स्थान पर सामूहिक रूप से जानवर की कुर्बानी की जाएगी और ना ही किसी नई परंपरा की इजाजत दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व की भांति प्रतिबंधित मवेशियों के अलावा अन्य जानवरों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों या खुले में कुर्बानी करने का प्रयास ना करें और ना ही किसी के द्वारा कुर्बानी के अवशेष सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों गलियों एवं नालियों में ना डालें जाएं बल्कि उन्हें नियम अनुसार अच्छी तरह जमीन में दबा दिया जाए ताकि वह नजर न आने पाए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि त्योहार के दिन अर्थात जिले में कोविड-19 के दृष्टिगत संपूर्ण लॉकडाउन होगा और धारा 144 भी लागू रहेगी जिला प्रशासन द्वारा उनका शक्ति के साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा अत: त्यौहार के संबंध में जो भी तैयारियां खरीदारी व प्रवक्ता करनी है वह शुक्रवार की रात्रि 10रू00 बजे से करना सुनिश्चित करें तथा सोमवार के 6रू00 बजे के बाद ही सामान्य रूप से मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकले जिलाधिकारी रमाकांत पांडे विकास भवन के सभागार ईद उल अजहा त्योहार को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण रुप से संपन्न करना संबंधी आयोजन बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे उन्होंने बताया कि शासन द्वारा ईद उल अजहा को शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है जिनका जिला प्रशासन द्वारा शक्ति के साथ पालन कराया जाएगा ताकि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रहे उन्होंने कहा कि जिले मैं कोविड-19 के संरक्षण को रोकने के लिए लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए ही त्योहारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्होंने कहा कि इससे पूर्व बसंत के अवसर पर कावड़ यात्रा सहित अन्य त्योहारों पर कोरोना संक्रमण जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था की गई है ईद उल अजह क्या अवसर पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका मकसद भी इससे अलग नहीं है उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर गैर या चारदीवारी के अंदर प्रतिबंधित जानवरों को छोड़कर पूर्व की भांति परंपरागत जानवरों की कुर्बानी कर सकता है तथा कुर्बानी का गोश्त को पूरी तरह कपड़े आदि से ढक कर और लपेट कर ले जा सकते हैं उन्होंने यह भी बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक मवेशी या अन्य बाजारों पर भी कोई शनिवार एवं रविवार के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं है शासन के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार प्रदेश में संपूर्ण लोक डाउन के दृष्टिगत सुविधा अनुसार अन्य दिनों में भी लगाए जा सकते हैं उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को ईद उल अजा के अवसर पर विशेष रूप से बिजली की सप्लाई सुचारु रुप से करने की अधिशासी अभियंता जल निगम को स्वच्छ पेयजल की समूची व्यवस्था करने तथा अधिशासी अधिकारी नगर निकाय तथा जिला पंचायत जिला अधिकारी को इस अवसर पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने कहा कि शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन कराना प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है इसलिए सभी लोग जिला प्रशासन के साथ सहयोग करें और कुर्बानी के स्थान पर 5 से अधिक लोग एक साथ जमा ना हो पाए और ना ही ईदगाह मस्जिद और सार्वजनिक स्थलों सहित किसी भी स्थान पर सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का प्रयास ना करें।

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