राष्ट्रीय

प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सरकारें गंभीर नहीं:सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन आदेशों का कोई पालन नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर पिछले साल अपने गांव वापस चले गए थे और जो शहर में वापस आ गए है, उनके लिए रोजगार या खाने पीने का साधन होना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि दिल्ली-एनसीआर में सामूहिक रसोई बनाई जाए, ताकि कोई भी नागरिक भूखा न रहे.
प्रवासी मजदूरों की दशा और उनके लाभकारी योजनाओं पर राज्य सरकारों को एक हफ्ते में जवाब देना होग. सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों पर आज शाम चार बजे तक आदेश पारित करेगा.

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