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कोर्ट ने कहा- 16 सितंबर तक जमा करें और 300 करोड़, सुब्रत रॉय की बढ़ी पेरोल

लखनऊ.सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पेरोल की अवधि 16 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय से बुधवार को कहा कि अगर वह जेल नहीं जाना चाहते हैं तो सितंबर तक और 300 करोड़ रुपए जमा करें। कोर्ट ने यह भी पूछा कि वह मार्केट रेगुलेटर सेबी को बकाया 24 हजार 700 करोड़ रुपए का भुगतान कब तक करेंगे। बता दें, रॉय अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्‍होंने कहा है कि वह डेढ़ साल में ही पूरी रकम जमा कर पाएंगे।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
– वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप पर 24 हजार 700 करोड़ की देनदारी के इंतजाम में देरी पर नाराजगी जताई।
– कोर्ट ने कहा कि ग्रुप के पास काफी ज्‍यादा देनदारी है।
– अगर वह हर महीने 200 करोड़ रुपए के इंतजाम की बात करती तो ऐसे में तो 10 साल का वक्‍त लग जाएगा।
– रॉय की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्‍बल ने कहा कि पैसे के इंतजाम को लेकर सहारा चीफ बेहद गंभीर हैं और प्रक्रिया लगातार जारी है।
सहारा ग्रुप पर ये है आरोप
– सहारा पर आरोप है कि उसने निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं।
– 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सहारा ग्रुप को निवेशकों के पैसे लौटाने को कहा गया था।
– लेकिन सेबी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सहारा ग्रुप टालमटोल करता रहा।
– सुप्रीम कोर्ट ने जब सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश होने को कहा तो वे आनाकानी करते रहे।
– उन्‍होंने कभी अपनी मां की तबीयत खराब होने तो कभी कुछ और कारण बताकर कोर्ट से कई सुनवाइयों पर गैरहाजिर रहे।
– इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई बरतते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वे सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश करें।
– इसके बाद लखनऊ पुलिस सुब्रत रॉय को सहारा शहर, लखनऊ से लेकर दिल्ली पहुंची और कोर्ट में पेश किया।